Vehicle Ownership Transfer पूरी जानकारी

Vehicle Ownership Transfer वाहन स्वामित्व हस्तांतरण जिसे आम तौर पर RC Transfer कहा जाता है, महत्वपूर्ण है,

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क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि वाहन और उससे संबंधित सभी कानूनी देनदारियां खरीदार को हस्तांतरित की जाती हैं.

यदि आप अपना वाहन बेचते हैं, तो खरीदार के नाम पर वाहन का स्वामित्व प्राप्त करना अनिवार्य है.

यदि आप सोच रहे है की वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए क्या करना होगा, यह सब संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का काम है.

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इस फॉर्म को ट्रांसफर के रजिस्टर ऑथोरिटी के पास जमा करना होता है यानि ट्रासफर का RTO जिस व्यक्ति को वाहन बेच रहे हैं.

Vehicle Ownership Transfer

अपने वाहन को बेचने के बाद, आपको वाहन की बिक्री के 14 दिनों के भीतर RC Transfer के लिए आवेदन करना होगा.

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आपको आरटीओ को सूचित करना होगा और Vehicle Ownership Transfer के लिए आवेदन करना होगा.

दस्तावेजों का एक सेट होगा जो पूरे हस्तांतरण के लिए काम आएगा.

Vehicle Transfer Ke Naye Niyam

ऑफिसियल RTO Vahan Ownership Transfer प्रक्रिया के अनुसार, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी.

RTO Vahan Ownership Transfer के लिए आवश्क डॉक्यूमेंट

RC: विक्रेता के मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र को आरटीओ को प्रस्तुत करना होगा.

RTO Form 29: फॉर्म 29 को विक्रेता और खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा करना होगा। फॉर्म पर भी नियमानुसार हस्ताक्षर होना चाहिए. RTO Form 29 को मोटर वाहन के मालिकाना हक़ के ट्रांसफर की सूचना के रूप में भी जाना जाता है.

RTO Form 30: विक्रेता और खरीदार के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ फॉर्म 30 जमा करना होगा. फॉर्म में नियमानुसार हस्ताक्षरित होना चाहिए.

RTO Form 28: यदि वाहन पंजीकृत था, तो वाहन को आरटीओ को स्थानांतरित करना होगा.

यदि राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में वाहन स्थानांतरित किया जा रहा हो तो इस फॉर्म की आवश्यकता नहीं हो सकती है.

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लेकिन, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है.

इसलिए, जब वाहन उसी राज्य में स्थानांतरित किया जाता है तो फॉर्म 28 का उपयोग शहर से शहर में भिन्न होता है. हालांकि, अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के लिए, फॉर्म 28 अनिवार्य है.

Address Proof: एक एड्रेस प्रूफ (वोटर कार्ड / पासपोर्ट / टेलीफोन / बिजली बिल / राशन कार्ड) अनिवार्य है. आपको एड्रेस प्रूफ की दो सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी.

NCRB (National Crime Records Bureau) Report: यदि आपका वाहन किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल था, तो NCRB की रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है.

आप इसे निकटतम NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं.

Insurance बीमा: आपके पास वैध बीमा प्रमाणपत्र होना चाहिए.

PUC (pollution certificate):आपके पास वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र की छायाप्रति होना आवश्यक है.

अप्रैल 2010 के बाद बनी कारों के लिए आपको हर 12 महीनों में पीयूसी का नवीनीकरण करना होगा.

लेकिन इससे पहले बने वाहनों को हर 3 महीने में पीयूसी का नवीनीकरण करना होता है.

Vehicle Ownership Transfer Fee: प्रत्येक आरटीओ वाहन के हस्तांतरण के लिए कुछ शुल्क लेता है. इसमें सेवा शुल्क और हस्तांतरण शुल्क का एक अंश शामिल है.

RC Transfer Online कैसे करें

RC Transfer Online कैसे करें इके बारे में पूरी जानकारी देते हैं. जब कभी आप पुरानी Second Hand गाड़ी खरीदते हैं तो हमें उस गाड़ी की RC अपने नाम करना पड़ता है.

खरीदी हुई वाहन का Ownership Transfer करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि RC Transfer के बिना हम उस वाहन के क़ानूनी हक़दार के मालिक नहीं हो सकते हैं.

Vehicle Ownership Transfer करना जितना खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है उतना ही बेचने वाले की भी होती है.

आज सबकुछ ऑनलाइन होने की वजह से आपको Ownership Transfer online ही करा सकते हैं. इसके लिए आपको RTO ऑफिस जाने की जरुरत नहीं होगी.

जैसा की हमें RC Status Check और RC Book Download करने का ऑनलाइन तरीका बताया था. ठीक उसी प्रकार RC Transfer Online आप घर बैठे कर सकते हैं.

  1. पहला स्टेप जो करना है आपको वो है, मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रासपोर्ट हाईवे के ऑफिसियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना है

आप इस दिए गए लिंक को क्लिक करके भी उस वेबसाइट में जा सकते हैं.

  1. वेबसाइट खुलने के बाद सबसे पहले आपको उसमें अकाउंट बनाना होगा. ये बिलकुल आसान है आप रजिस्टर नाउ में क्लिक करेक अकाउंट बना सकते हैं.
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  1. बनाये गए अकाउंट में लॉग इन हो जाये जिसमे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर करें.
  2. अपने अकाउंट में लॉग इन होने के बाद वाहन सर्विस का पेज खुल जायेगा. यहाँ पर आपको Online Services के ऑप्शन में क्लिक करना है उसमे एक ड्रॉप डाउन पॉप पेज खुलेगा उसमें आपको Vehicle Related Services पर क्लिक करना है.
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  1. इसमें क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म खुल जायेगा. इसमें आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर डालना होगा उसके बाद आपको OTP के लिए भेजना होगा.
Vehicle Ownership Transfer
  1. आपने जो मोबाइल नंबर अकाउंट बनाते समय डाला था उसमें OTP मैसेज के द्वारा आएगा. जिसको आप दिए गए बॉक्स में डाल कर वेरीफाई करें.
Vehicle Ownership Transfer5 Vehicle Ownership Transfer
  1. OTP डालने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको Transfer of Ownership को टिक करके सबमिट पर क्लिक करें.
Vehicle Ownership Transfer
  1. अब आपके सामने Ownership Transfer करने लिए फॉर्म खुल जायेगा. इस फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी आप ध्यानपूर्वक सही-सही भर दें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको इन सारे Forms का Print out करवा कर Buyer और Seller दोनों को Signature करना होगा.

Signature किये हुए Documents को buyer या seller में से कोई भी, लिए हुए Appointment Date पे RTO Office जाकर Submit करना होगा.

आप डाक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे RTO ऑफिस के अधिकारी उन्हें चेक करके प्रोसेस कर देगा. आपके documents process होने के एक महीने के भीतर आपकी RC आपके घर के पते पर पोस्ट के जरिये पहुंच जाएगी.

Amitesh Raj

नमस्कार दोस्तों, मैं Mr. Amitesh Bedia, Hintwebs वेबसाइट का ओनर और ऑथर भी हूँ, मुझे किसी भी तरह की जानकारी साझा करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो या नॉलेज की बातें या फिर इन्टरनेट से जुड़ी कोई बात हो सिखने और दूसरों को इसे जुड़ी समस्याओं को दूर करना ही मेरा लक्ष्य है.