Vahan Transfer Ke Naye Niyam 2021| BH-Series Vehicle Registration Rule

Vahan Transfer Ke Naye Niyam: परिवहन मंत्रालय एक नया वाहन रजिस्ट्रेशन नियम ला रहा है जिसमें एक राज्य से दुसरे राज्य में गाड़ी को ट्रान्सफर करने पर दुसरे राज्य में जाने पर दुबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा.

इस पोस्ट की मुख्य बातें

1 BH-Series Vehicle Registration Rule
2 वाहन ट्रान्सफर के नए नियम से फायदे
3 BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट
4 BH सीरीज वाहन रजिस्ट्रेशन फीस
Vahan Transfer Ke Naye Niyam | BH-Series Vehichle Registration Rule

Vahan Transfer Ke Naye Niyam | BH-Series Vehicle Registration Rule

इस पोस्ट में हम आपको एक से दुसरे राज्य में अपने वाहन को ट्रान्सफर करने के दौरान होने वाले नए नियम के बारे में पूरी जानकारी देंगे. नए नियम के लागू हो जाने से उन वाहन मालिकों के लिए बहुत ही मदद हो जायेगी जो हमेशा से एक राज्य से दुसरे राज्य में ट्रान्सफर होते रहते हैं.

राज्यों के बीच व्यक्तिगत वाहनों के आसानी से ट्रान्सफर के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए पंजीकरण सीरीज की शुरुआत की है. मंत्रालय ने नए पंजीकरण चिन्ह भारत श्रृंखला (BH-Series)को अनुरोध किया है.

वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दुसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में वहान ट्रान्सफर करने पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी.

सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है की भारत श्रृंखला (BH-Series) की शुरुआत की गयी है, जो राज्यों के बीच यात्री वाहनों के ट्रान्सफर को आसान कर देती है. इस नए नियम के अंतर्गत वाहन मालिकों को एक राज्य से दुसरे राज्य में ट्रान्सफर होने पर फिर से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होगी. आपको बता दें की नए BH-Series पुरे भारत के लिए मानी होगी.

वाहन ट्रान्सफर के नए नियम से फायदे

BH सीरीज नए वाहनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर होगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है की वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी आधारित समाधान इसके लिए एक बेहतर कदम है. पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था.

यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, जिनके ऑफिस चार या ज्यादा राज्यों में स्थित हैं, वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नए BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YY BH 5433 XX इस तरह से होगी. यहाँ पर YY यानि रजिस्ट्रेशन का साल होगा. BH यानि भारत सीरीज का कोड होगा. 5433 ये चार अंकों की संख्या होगी इसके बाद XX में दो अक्षर दर्ज होगे.

BH सीरीज रजिस्ट्रेशन फीस

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार फीस की बात करें तो नए BH सीरीज के अंतर्गत 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार का रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको लगभग 8 प्रतिशत व्हीकल टैक्स देना पड़ेगा. जबकि 10 से 20 लाख रुपये के बीच कीमत वाले गाड़ियों के लिए 10 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा.

इसी तरह से यदि आपके वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक है तो उस गाड़ी के लिए आपको 12 प्रतिशत टैक्स देना आवश्यक है. डीजल से चलने वाले वाहनों की बात करें तो इसमें आपको 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 2 प्रतिशत कम टैक्स देना पड़ेगा.

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Amitesh Raj

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