इस पोस्ट में हम आपको भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते है (Types Of Driving License in India) इस विषय पर डिटेल्स में बताएँगे. साथ ही अलग-अलग वाहन के लिए कौन से Driving License की जरुरत पड़ती है इसकी भी जानकारी देंगे.

इसके अलावे इन सभी लाइसेंस को बनवाने के लिए उम्र सीमा क्या है और आपको योग्यता कितनी होगी चाहिए. कई लोगों के मन में सवाल होगा की इन विभिन्न प्रकार के व्हीकल लाइसेंस के लिए डाक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे तो आप चिंता न करने इसकी भी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी.
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कार/बाइक या अन्य वाहनों के मालिकों और ड्राइवरों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है. इस आधिकारिक दस्तावेज के बिना पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति को भारी जुर्माना और अन्य दंड भुगतने पड़ सकते हैं.
किसी भी देश के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को एक निर्दिष्ट वाहन चलाने की अनुमति देता है. बिना लाइसेंस के किसी भी वाहन को चलाने से आप मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरुरी है?
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस सड़क पर दोपहिया, चार पहिया वाहन या फिर कमर्शियल व्हीकल को क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर चलाने का परमिट है. लाइसेंस स्पष्ट रूप से बता है कि वाहन का मालिक इस वाहन को अच्छी तरह से चलाना जानता है और यातायात नियमों और विनियमों का पालन करने वाले परीक्षणों से गुजर चुका है.
जैसा की आपको पता है ड्राइविंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज है लेकिन इसके द्वारा किसी दुसरे व्यक्ति को नुकसान नही होना चाहिए. इसके लिए भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का परमिसन दिया है.
ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते है Types Of Driving License
Personal Use Vehicle
लाइसेंस के प्रकार | फुल फॉर्म | वाहन के प्रकार |
MC 50cc | Motor Cycle 50cc | ऐसे वाहन जिनकी इंजन क्षमता 50cc या उससे कम है. |
LMV-NT | Light Motor Vehicle – Non-Transport | जीप और मोटर कार जैसे वाहन हल्के मोटर वाहन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं लेकिन ऐसे वाहन परिवहन श्रेणी में नहीं आते हैं. |
FVG | – | बिना गियर वाले वाहन इस श्रेणी में आते हैं जैसे स्कूटर और मोपेड. |
MC EX50cc | Motorcycle more than 50cc | गियर वाली मोटरसाइकिल जैसे वाहन जिनकी इंजन क्षमता 50CC या उससे अधिक cc की होती है. |
MCWG | Motor Cycle With Gear | गियर वाली और बिना गियर वाली मोटरसाइकिलों को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है |
MC 50cc (Motor Cycle 50cc)
इस तरह का driving licence सबसे निचला स्तर का ड्राइविंग लाइसेंस होता है. इसमें आप 50CC की या 50CC से कम की स्कूटर, बाइक या मोपैट चला सकते है. इस licence को प्राप्त करने की उम्र सीमा 16 वर्ष के बाद है.
LMV-NT (Light Motor Vehicle – Non-Transport)
इस driving licence को प्राप्त करने के बाद आप किसी भी तरह की कार चला सकते है. मगर इस licence से आप कोई भी commercial वाहन नहीं चला सकते हैं. इस licence से आप व्यक्तिगत रूप में कार ड्राइव कर पाएंगे. मगर आप इस licence से आप किसी कैब या टेक्सी इत्यादि नहीं चला सकते है. इसके साथ ही इसी लाइसेंस का इस्तेमाल करके आप बाइक के हर केटेगरी को चला सकते हैं जैसे: कार, स्कूटर, बाइक इत्यादि. अब उसके लिए अलग से MC with gear ड्राइविंग लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है.
FVG
यदि आप इस तरह के driving licence बनाते हैं तो आप इसे बिना गियर वाले स्कूटर, बाइक या मोपैट चला सकते है चाहे उसका कितने भी CC का इंजन हो. बाकि ध्यान रखें की वो सारी बाइक बिना गियर वाली हों. साथ ही इस driving licence से आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक और स्कूटर भी चला सकते है आपको बता दें की शर्त के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बाइक 150CC से 200CC इंजन लगी होती है मगर ये बाइक बिना गियर होती हैं इसलिए इनको आप चला सकते हैं.
MC EX50cc
इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस से आप गियर वाली या बिना गियर वाली स्कूटर, बाइक या मोपट चला सकते है. जो की 50cc या उससे अधिक cc की बाइक हो सकती हैं. यदि आप सिर्फ बाइक चलाते है और आप ट्रैफिक रूल्स से बचना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए. इस लाइसेंस की वेल्यु ये हैं की इससे आप किसी भी तरह के इंजन वाली बाइक आसानी से चला सकते है.
MCWG
MCWG ड्राइविंग लाइसेंस यानि ऐसे मोटर साइकिल जिसमें गियर हो उसको आप इस लाइसेंस के साथ चला सकते हैं. इसका मतलब गियर वाली सभी मोटरसाइकिलें ड्राइव कर सकते हैं.
Commercial Use Vehicle
लाइसेंस के प्रकार | फुल फॉर्म | वाहन के प्रकार |
MGV | Medium Goods Vehicle | मध्यम माल वाहन के लिए |
LMV | Light Motor Vehicle | मोटरकार, जीप, टैक्सी, डिलीवरी वैन सहित हल्के मोटर वाहन |
HMV | Heavy Transport Vehicle | भारी मोटर वाहनो के लिए |
HGMV | Heavy Goods Motor Vehicle | इसमें माल के परिवहन के लिए भारी वाहन शामिल हैं. |
HPMV/ HTV | Heavy passenger motor vehicle/ Heavy transport vehicle | भारी यात्री मोटर वाहन/ भारी परिवहन वाहन |
Trailer | – | भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति भारी ट्रेलर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है. |
MGV (Medium Goods Vehicle)
HGV यानि मीडियम गुड्स व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस है. मध्यम माल वाहन के लिए व्हीकल के लिए इसे प्राप्त कर सकते हैं.
LMV (Light Motor Vehicle)
इस तरह के ड्राइविंग के साथ आप दोनों तरह के यानि पर्सनल और commericial वाहनों का ड्राइविंग कर सकते है. और ये आपको स्कूटर और बाइक भी चलाने का परमिसन देता है.
HMV (Heavy Motor Vehicle)
HMV यानि की हैवी मोटर व्हीकल ये एक भारी वाहन जैसे बस, ट्रक, टेम्पो सब चला सकते है. चाहे वह पर्सनल यूज़ के लिए हो या commercial यूज़ के लिए हो दोनों ही तरह के वहान चलने के लये इस्तेमाल कर सकते हैं.
HGMV (Heavy Goods Motor Vehicle)
भारी माल वाहक वाहन के लिए इस लाइसेंस की जरुरत पड़ती है.
HPMV (Heavy passenger motor vehicle)
इस licence से आप बस चला सकते है इस ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की उम्र सीमा 18 साल से ऊपर है. जानकारी के लिए बता दें की कई राज्यों में इसकी उम्र सीमा 18 साल है तो कई राज्य में 20 साल है. इस प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको योग्यता 8th क्लास होनी चाहिए.
HTV (Heavy transport vehicle)
इस licence में आप बस के साथ साथ ट्रक भी चला सकते है. इसको बनवाने के लिए भी आपकी उम्र कम से कम 18 से 20 साल होनी चाहिए. इस प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको योग्यता 8th क्लास होनी चाहिए.
Trailer
इस तरह के लाइसेंस बहुत बड़े और लम्बे ट्रकों को चलाने के लिए आवश्यक होती है. जो ट्रक वाहन रात को बड़े लम्बे लम्बे चलते है यह licence उन्हें चलाने के लिए होता है और साथ ही इसको प्राप्त करने के लिए आपके पास पहले से ही HMV licence होना आवश्यक होता हैं. तभी आप ट्रेलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.