त्योहारों पर गिफ्ट्स पर टैक्स का नियम: किन गिफ्ट्स पर लगता है टैक्स और किन पर नहीं? जानिए पूरी जानकारी!

त्यौहारों का मौसम आते ही Gifts का दौर शुरू हो जाता है. दोस्तों रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से लोगों को खूब Gifts मिलते हैं, जो प्यार और शुभकामनाओं का संदेश देते हैं.

Tax Rules on Gifts During Festivals: Which Gifts are Taxable and Which are Not? Get Complete Information

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लेकिन क्या आपको पता है कि इन Gifts पर भी Tax का नियम लागू होता है. जिन Gifts पर Taxation के नियम है उनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

Gifts पर टैक्स किस तरह लगता है और किन परिस्थितियों में यह टैक्स फ्री होते हैं यह जानकारी भी होना काफी जरूरी है.

Gifts पर टैक्स का मूल नियम धारा 56 भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत जो भी व्यक्ति या हिंदू अनडिसाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ गिफ्ट के तौर पर पैसे प्रॉपर्टी या दूसरे आइटम्स हासिल करते हैं.

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व दूसरे स्रोतों से आय के रूप में Taxable होता है इसका मतलब है कि कुछ तरह के Gifts को इनकम में जोड़कर उन पर टैक्स लगाया जाता है.

मॉनेटरी Gifts पर Taxation

अगर किसी व्यक्ति को एक वित्तीय साल में 50000 से ज्यादा कीमत की गिफ्ट मिलते हैं, तो वो Taxable हो जाता है.

हालांकि भाई बहन माता-पिता बच्चे और जीवन साथी से मिले हुए गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं.

गैर रिश्तेदारों से मिले Gifts पर टैक्स

दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा दूसरे लोगों से मिलने वाले Gifts Taxabl होते हैं. नियमों के मुताबिक अगर उनकी कुल वैल्यू ₹50000 से ज्यादा है, तो उन पर टैक्स लगेगा.

दोस्त इनकम टैक्स की परिभाषा में रिश्तेदार नहीं माने जाते. इसलिए उनसे मिले ₹50000 से ज्यादा की Gifts टैक्सेबल होंगे.

विशेष मौकों पर मिलने वाले टैक्स फ्री Gifts

कुछ खास मौकों जैसे शादी के समय या विरासत में मिले हुए Gifts पर टैक्स नहीं लगता. इस तरह के Gifts को पूरी तरह टैक्स फ्री रखा गया है, क्योंकि यह जीवन के खास अवसरों
से जुड़े होते हैं.

किन Gifts पर लगेगा टैक्स

जिन Assets को टैक्स के दायरे में रखा गया है, उनमें आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक शेयर, ज्वेलरी, सोने चांदी की चीजें, आर्टवर्क, प्राचीन वस्तुएं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी और NFTs शामिल है.

अगर इन Gifts की मार्केट वैल्यू ₹50000 से ज्यादा होती है, तो यह टैक्सेबल मानी जाती हैं.

प्रॉपर्टी पर टैक्सेशन के नियम

अगर किसी को गिफ्ट में जमीन या मकान मिलता है, और उसकी कीमत ₹50000 से ज्यादा है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा.

लेकिन अगर यह संपत्ति किसी नजदीकी रिश्तेदारों से मिलती है. तो यह टैक्स फ्री रहेगी.

कंपनी से मिले या वाउचर पर टैक्स के नियम

कंपनी से मिले Gifts वाउचर या बोनस ₹5000 तक के रकम तक टैक्स फ्री होते हैं. लेकिन ये रकम ₹5000 से ज्यादा होती है, तो वो आपके वेतन के तहत Taxable Income मानी जाती है.

त्योहारों और खास मौकों पर मिलने वाले गिफ्ट पर Taxation के ये नियम हर व्यक्ति को जानने चाहिए. इस जानकारी के बिना आप अनजाने में ही Taxation दिक्कतों में फंस सकते हैं. इसलिए अगली बार जब भी आपको गिफ्ट मिले तो उसकी वेल्यु और सोर्स को जरुर ध्यान में रखें.

FAQs – Gifts पर Taxation के नियम

गिफ्ट्स पर टैक्स कब लगता है?

गिफ्ट्स पर टैक्स तब लगता है जब उनकी कुल कीमत एक वित्तीय साल में ₹50000 से अधिक हो। यह टैक्सेशन धारा 56 के तहत लागू होता है।

किसी नजदीकी रिश्तेदार से मिले गिफ्ट पर टैक्स लगता है क्या?

नहीं, नजदीकी रिश्तेदार जैसे माता-पिता, भाई-बहन, बच्चे और जीवन साथी से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं।

कौन-कौन से गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं?

शादी के समय या विरासत में मिले हुए गिफ्ट्स, और नजदीकी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं।

गैर-रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स कैसे लगता है?

अगर गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट्स की कुल वैल्यू ₹50000 से अधिक हो, तो उन पर टैक्स लगेगा।

कौन-कौन सी संपत्ति पर टैक्स लगता है?

गिफ्ट्स में मिले शेयर, ज्वेलरी, सोने-चांदी की वस्तुएं, आर्टवर्क, प्राचीन वस्तुएं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (जैसे क्रिप्टो करेंसी, NFTs) की मार्केट वैल्यू ₹50000 से अधिक होने पर टैक्स लगता है।

कंपनी से मिले गिफ्ट्स और वाउचर्स पर टैक्स का नियम क्या है?

कंपनी से मिले गिफ्ट्स और वाउचर्स ₹5000 तक टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन अगर यह राशि ₹5000 से अधिक है, तो इसे वेतन की तरह टैक्सेबल इनकम माना जाता है।

गिफ्ट्स पर टैक्स से बचने के क्या उपाय हैं?

नजदीकी रिश्तेदारों से ही गिफ्ट्स प्राप्त करें और स्पेशल मौकों पर जैसे शादी के समय मिलने वाले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं।

प्रॉपर्टी पर गिफ्ट में टैक्स कब लगेगा?

अगर प्रॉपर्टी की कीमत ₹50000 से अधिक है और यह गैर-रिश्तेदार से गिफ्ट में मिली है, तो उस पर टैक्स लगेगा।

क्या दोस्त से मिले गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं?

हां, इनकम टैक्स की परिभाषा के अनुसार दोस्त को रिश्तेदार नहीं माना जाता, इसलिए उनसे मिले ₹50000 से अधिक की गिफ्ट्स टैक्सेबल होंगे।

त्यौहारों पर मिलने वाले गिफ्ट्स टैक्स फ्री हैं क्या?

त्यौहारों पर मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री नहीं होते, केवल कुछ खास मौकों जैसे शादी और विरासत में मिले गिफ्ट्स ही टैक्स फ्री माने जाते हैं।

Amitesh Raj

नमस्कार दोस्तों, मैं Mr. Amitesh Bedia, Hintwebs वेबसाइट का ओनर और ऑथर भी हूँ, मुझे किसी भी तरह की जानकारी साझा करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो या नॉलेज की बातें या फिर इन्टरनेट से जुड़ी कोई बात हो सिखने और दूसरों को इसे जुड़ी समस्याओं को दूर करना ही मेरा लक्ष्य है.