PPF Extension Rules in Hindi

PPF Extension Rules in Hindi: आपको बता दें की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) पैसे इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा रास्ता है.

PPF Extension Rules in Hindi

निवेश करने के इस फण्ड में आपको अच्छा ब्याज मिल जाता है. इसके अलावे आपको कंपाउंडिंग का भी लाभ मिलता है.

आपको मालूम हो की पीपीएफ अकाउंट की मैच्‍योरिटी पीरियड 15 वर्ष तक की होती है . आप जीतनी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट करते है उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फयदा मिलता है.

कई लोग ऐसे हैं जो अपने पीपीएफ अकाउंट की मैच्‍योरिटी पीरियड के बाद भी जारी रखना चाहते हैं. ताकि उनको कंपाउंडिंग का लाभ ज्यादा मिल सके और उन्हें बाद में एक बहुत बड़ी राशि मिल जाये.

यदि आप भी पीपीएफ स्‍कीम के निवेशक हैं और अपने PPF अकाउंट को मैच्‍योरिटी होने के बाद भी जारी रखने की सोंच रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने पीपीएफ खाता का विस्तार नियम के अनुसार 5, 5 के लिए लगातार बढ़ा सकते हैं.

पीपीएफ खाता का विस्तार करने से पहले आपको कुछ शर्तों को मानना आवश्यक है. इस पोस्ट में हम आपको PPF Extension यानि स्कीम को जारी रखने के लिए क्‍या करना होगा इसके बारे में विस्तार से बताएँगे.

पीपीएफ एक्‍सटेंशन के नियम PPF Extension Rules in Hindi

इसका पहला नियम ये है की पीपीएफ एक्‍सटेंशन सिर्फ भारत में रहने वाले व्यक्ति ही करने में सक्षम है. अन्य देश की नागरिकता लेने वाले भारतीय नागरिकों को पीपीएफ खाते को खुलवाने की या अगर कोई खाता पहले से है उसके एक्‍सटेंशन की मंजूरी नहीं मिलती है.

पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, या जहां भी आपना पीपीएफ खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले ही जमा करनी होगी.

यदि आपके द्वारा जमा किये गए एप्‍लीकेशन पर पीपीएफ खाते की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है तो आपको हर साल कम कम 500 रुपए सालाना जमा करना होगा. अगर आप इस मिनिमम राशि को जमा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्‍टी देनी होगी.

अगर आप पीपीएफ खाते में 15 साल के बाद किसी तरह की राशि जमा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इस खाते का विस्‍तार चाहते हैं, तो ये विकल्‍प भी आपको मिल जाता है. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस को सूचित करना जरूरी नहीं होता. अगर आप 15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद रकम नहीं निकालते हैं, तो ये विकल्‍प अपने आप लागू हो जाता है.

PPF Extension का विकल्‍प चुनने के बाद आप अपने खाते से साल में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं. निकासी की राशि आपकी मैच्‍योरिटी वाली डेट तक जितनी रकम थी, उसकी 60 फीसदी तक हो सकती है.

पीपीएफ एक्‍सटेंशन का फायदा

इसका फायदा ये है कि आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्‍याज मिलता रहता है और टैक्स छूट भी प्राप्त होती है. इसके अलावा आप इस अकाउंट से कभी भी और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं. चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. इसमें आपको एफडी और सेविंग अकाउंट की सुविधा मिलती है.


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