यदि आपके पैन कार्ड पर कोई गलती हो गयी है और उसको सुधारना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरकर देना होता है.
आपको बता दें आयकर विभाग के ‘पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध’ फॉर्म के लिए एक आवेदन पत्र है.

यह फॉर्म किसी भी आईटी पैन सेवा केंद्र (यूटीआईआईटीएसएल द्वारा प्रबंधित) या टिन-सुविधा केंद्र (टिन-एफसी)/पैन केंद्र (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस द्वारा प्रबंधित) से प्राप्त किया जाता है।
इसके अलावे या कोई अन्य स्टेशनरी विक्रेता इस तरह के फॉर्म प्रदान करता है, या इसे आयकर विभाग की वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in)/UTIITSL की वेबसाइट (www.utiitsl.com)/NSDL (www.tin-nsdl.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। . यूटीआई/एनएसडीएल पैन कार्ड सुधार फॉर्म पीडीएफ इस पेज के नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।
पैन कार्ड सुधार के लिए आवेदन कैसे करें
आधिकारिक यूटीआई / एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं।
स्क्रीन के बाईं ओर,
‘पैन कार्ड में बदलाव/सुधार के लिए यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें।
अब, ‘पैन कार्ड विवरण (सीएसएफ) में परिवर्तन/सुधार के लिए आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
यह आपको उस पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप उन विवरणों को दर्ज करने की अनुमति देंगे जिन्हें आप बदलना चाहते हैं।
फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
आपके परिवर्तन कुछ दिनों में दिखाई देंगे
यूटीआई / एनएसडीएल पैन सुधार फॉर्म शुल्क
यदि एक भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है: 107/- (माल और सेवा कर सहित) आवेदक द्वारा भुगतान करना होगा। यदि पैन कार्ड को भारत के बाहर भेजा जाना है, तो आवेदक को 910/- का अतिरिक्त प्रेषण शुल्क देना होगा।
यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है: 72/- (माल और सेवा कर सहित) आवेदक द्वारा भुगतान करना होगा। पैन आवेदकों को आवेदन पत्र के शीर्ष पर “भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं” का उल्लेख करना होगा। ऐसे मामलों में, ई-पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी।