होली में रंग लगे नोट चलेंगे या नहीं यह जानने के लिए आरबीआई के नियमों को समझना जरूरी है. आरबीआई के मुताबिक अगर नोट के सिक्योरिटी फीचर जैसे कि गांधी जी का चित्र सीरियल नंबर वाटर मार्क रंगों से ढक गए हैं या खराब हो गए हैं, तो उन्हें बैंक में जमा करके बदला जा सकता है.
लेकिन अगर नोट के सिक्योरिटी फीचर ठीक है और नोट केवल रंग से सने हुए हैं, तो उन्हें दुकानों और बैंकों में आसानी से स्वीकार किया जा सकता है.
नोट के सिक्योरिटी फीचर्स क्या-क्या है?
- गांधी जी का चित्र
- सीरियल नंबर
- वाटर मार्क
- गारंटी क्लोज़
- सुरक्षा धागा
- आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर
- माइक्रो लेटर्स
- रंग बदलने वाली स्याही
- अशोक स्तंभ
नोट कितना फटा गंदा होना चाहिए
- 40 परसेंट से कम फटा
- गंदा या रंगों से सना हुआ
- लिखा हुआ या मोहर लगा हुआ
- जला हुआ या सिंकुड़ा हुआ
- दो टुकड़ों में जुड़ा हुआ
बैंकों में कटे फटे नोट कैसे बदले?
- बैंक में जाकर नोट जमा करें.
- नोट बदलने का फॉर्म भरे.
- बैंक के अधिकारी नोट की जांच करेगा.
- यदि नोट शक स्वीकार्य योग्य है, तो आपको नोट मिल जाएंगे.
- बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है.
कटे-फटे नोट बदलने के कुछ महत्वपूर्ण बातें
बैंक का ग्राहक होने की आवश्यकता नहीं है.
आप किसी भी बैंक में नोट बदल सकते हैं.
नोट बदलने की कोई समय सीमा नहीं है.
यदि आपको नोट बदलने में कोई परेशानी होती है तो आप आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं.
दुकानदार रंगों से सने हुए नोटों को स्वीकार करने से मन नहीं कर सकते.
यदि कोई दुकानदार नोट स्वीकार करने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं.
होली में रंग लगे नोट चलेंगे या नहीं या नोट के सिक्योरिटी फीचर पर निर्भर करता है. यदि नोट के सिक्योरिटी फीचर ठीक है, तो उन्हें दुकानों और बैंकों में स्वीकार कर किया जाना चाहिए. यदि नोट के सिक्योरिटी फीचर खराब हो गए हैं, तो अपने बैंक में जमा करके बदला जा सकता है.